Traffic Rules in Hindi : ऐसे 10 ट्रैफिक नियम, जिसका पता सभी वाहन चालकों को होना चाहिए

अगर आप वाहन चालक हैं तो रोड पर वाहन चलाते समय आपको अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, आखिर वो कौन से ऐसे ट्रैफिक नियम है जिसका पता प्रत्येक वाहन चालक को होना चाहिए? इस आर्टिकल में हम 10 ऐसे ही ट्रैफिक नियमो को बताने जा रहे है। तो देर किस बात की चलो शुरू करते है।


ऐसे 10 ट्रैफिक नियम, जिसका पता सभी वाहन चालकों को होना चाहिए


Traffic Rule : अगर आप वाहन चालक हैं तो रोड पर वाहन चलाते समय अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए
ऐसे 10 ट्रैफिक नियम, जिसका पता सभी वाहन चालकों को होना चाहिए


1. क्या ट्रैफिक पुलिस आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकती है?

कोई भी ट्रैफिक पुलिस कभी भी, आपके साथ ना तो मारपीट कर सकता हैं एवं ना ही गाली दे सकता है और ना ही वो आपको अपशब्द बोल सकता हैं। 

और ना ही आपको अनावश्यक रूप से परेशान कर सकता है एवं ना ही किसी तरह के रुपये/पैसे की डिमांड कर सकता हैं। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऐसा करता हैं तो इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर या पुलिस helpline नंबर पर एवं अपने क्षेत्रीय पुलिस थानें या चौकी में लिखित रूप से करें।


2. वाहन के कागजात मांगने का अधिकार किसे है?

अगर सड़क पर ट्रैफिक पुलिस आपको रोककर गाड़ी के पेपर दिखाने की मांग करती है तो आपके पास अधिकार है आप साफ तौर पर मना भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप उसकी शिकायत सीनियर अथॉरिटी से भी कर सकते हैं। ट्रैफिक कानून के मुताबिक, एक SI या उससे ऊंचे पद के अधिकारी को ही आपके गाड़ी के पेपर को मांगने का अधिकार है।


3. आपको गिरफ्तार करने का अधिकार किसे है?

किसी भी ट्रैफिक पुलिस को आपको गिरफ्तार करने का या आपका गाड़ी को सीज करने का अधिकार नहीं है। और तो और वह 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर्स' की मांग भी नहीं कर सकता क्योंकि यह अधिकार केवल RTO के अधिकारियों का है। यदि आप किसी यातायात कानून का उल्लंघन करते हैं तो कांस्टेबल को आपकी गाड़ी से चाबी निकलने या छीनने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है।


4. जुर्माना वसूलने का अधिकार किसे है?

ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने पर केवल सब-इंस्पेक्टर (One Star), सब-इंस्पेक्टर (Two Star) और पुलिस इंस्पेक्टर (Three Star) ही आपसे जुर्माना वसूल सकते हैं। यह बात भारतीय मोटर-वाहन अधिनियम की 'धारा 132' में लिखी है।


5. किस स्तिथि में आपका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है?

अगर आपने सिग्नल ब्रेक किया है या सीट की क्षमता से अधिक लोग गाड़ी में बैठे हैं, माल ढोने वाली गाड़ी में सवारियां भर रखी हैं, शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी चला रहें हैं, मोबाइल पर बात करते या फिर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिस को आपके लाइसेंस को जब्त करने का अधिकार है।


6. जुर्माना लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है?

अगर आप ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इससे अधिक 100 रुपये आप पर लगाना केवल एक SI का अधिकार है। हेड कांस्टेबल आप पर 100 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं लगा सकता है और कांस्टेबल को आप पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है।


7. क्या बिना वर्दी पहने जुर्माना लगाया जा सकता है?

अगर कोई ट्रैफिक पुलिस बिना ड्रेस पहने आपका चालान काटती है तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। एक बात आपको जाननी चाहिए कि कांस्टेबल से लेकर SI तक सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं, और ट्रैफिक इंस्पेक्टर और उच्च पद के अधिकारी खाकी पोशाक पहनते हैं।


8. वाहन चलाते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य है?

वाहन चलाते समय अपना वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), बीमा प्रमाणपत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने पास रखें। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि चेकिंग के दौरान DIGI LOCKER के डॉक्यूमेंट्स भी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट की तरह मान्य होंगे।


9. आपका वाहन कौन सीज कर सकता है?

किसी विशेष परिस्थित को छोड़कर ट्रैफिक पुलिस को आपको गिरफ्तार करने या आपके वाहन को सीज करने का कोई अधिकार नहीं है।


10. हेलमेट ना पहनने की छूट किसे है?

वैसे तो आप जब भी वाहन चलाये तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप हेलमेट जरूर लागये, लेकिन अगर आप ने गर्दन से ऊपर कान या किसी अन्य जगह पर सर्जरी कराई है, या आप पगड़ी पहनने वाले सिख समुदाय से हैं तो आपके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है।


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