भारतीय रेलवे के नियम जो सभी यात्रीयो को पता होना अवश्यक है - Indian Railway Passengers Rule
आये दिन लोग ट्रेन में सफर करते रहते है ,और कभी कभी वे टिकट लेना भूल जाते है या टिकट लेने के लिए जब वे जाते है है तब वहां लंबी लंबी लाइने लगी रहती है और इस चक्कर मे ट्रेन छूट न जाये वे बिना टिकट के ही ट्रेन में सवार हो जाते है और बाद में बिना टिकट पकड़े जाने पर उनपर जुर्माना लगाया जाता है इन सब चीजों से बचने के लिए आपको रेलवे के नियम पता होना जरूरी है।
भारतीय रेलवे (वंदे भारत) |
भारतीय रेल में बिना टिकट सफर करने के क्या नियम है
भारतीय रेलवे में बिना टिकट के यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जाता है ,लेकिन यह जुर्माना तब नही लगाया जाता है जब यात्री यात्रा के दौरान TTE के सामने प्लेटफॉर्म टिकट प्रस्तुत है और उससे कहता है कि मैं इस स्टेशन से ट्रेन में सवार हुआ हूं और आगे के लिए मेरा टिकट बना दो। कहने का मतलब यह है कि
- प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से भी यात्रा की जा सकती है
- उसपर कोई जुर्माना नही लगेगा केवल आगे की यात्रा का चार्ज जोड़कर TTE यात्री को टिकट बना सकता है
- क्योंकि जब भी कोई यात्री बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तब उसपर, जहाँ से ट्रेन चलना शरू की होती है वहा से कैलकुलेशन कर के जुर्माना सहित टिकट बनाया जाता है,
- लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट प्रस्तुत करते है तब यह माना जाता है कि आपने इस स्टेशन से यात्रा शुरू किया है,
- और TTE आगे के लिए टिकट बना देता है।
- इसलिए जब भी आप जल्दी में हो और टिकट काउंटर पर भीड़ लगी हो तो आप समझदारी से प्लेट फॉर्म टिकट ले ले क्योंकि प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए बहुत ही कम भीड़ होती है।
- आप प्लेट फॉर्म टिकट लेकर अनारक्षित डिब्बे में बैठ सकते है
- और TTE के द्वारा पूछे जाने पर आप आगे का टिकट बनाने के लिए कह सकते है और आगे का टिकट बनाने के लिए TTE बाध्य होगा।
- लेकिन अगर आपके पास टिकट के नाम पर कुछ भी नही है तो TTE तब भी आपको ट्रैन से बाहर उतार नही सकता है
- उस स्तिथि में जहा से ट्रेन चली है और जहा तक आपको यात्रा करनी है प्लस 250 RS का जुर्माना लगाकर आपका टिकेट बनाने के लिए TTE बाध्य है।
भारतीय रेलवे में जुर्माने के प्रकार
- बिना टिकट यात्रा करने पर - 250 Rs का जुर्माना लगाए जाने का प्राविधान है।
- दूसरे के जगह पर यात्रा करने पर - 1000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल
- चैन खीचने पर - 1000 का जुर्माना या 12 महीने की जेल या फिर दोनों
- दिव्यांगजन के डिब्बो में सफर करने पर - 500 जुर्माना या 3 महीने की जेल
- ट्रेन की छत पर सफर करने पर - 3महीने की जेल या 500 जुर्माना
भारतीय रेलवे में वेटिंग लिस्ट के प्रकार (types of waiting in indian railways)
भारतीय रेलवे में दो प्रकार की वेटिंग लिस्ट होती है -
1. ऑनलाइन
2. ऑफ़लाइन
ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट
यह वेटिंग लिस्ट तब मिलती है जब आपके टिकट बुक करते समय सीटे फुल हो जाती है , तब ऑनलाइन वेटिंग लिस्ट यात्री को मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन वेटिंग टिकट से यात्री यात्रा नही कर सकता है क्योंकि अगर यह वेटिंग कन्फर्म नही होती है तब यह अपने आप ही कैंसिल हो जाती है और इस वेटिंग टिकट का रिफंड उसी एकाउंट में वापस चला जाता है जिस एकाउंट से टिकट बुक किया गया होता है।
ऑफ़लाइन वेटिंग लिस्ट
यह वेटिंग विंडो यानी रेलवे के काउंटर से मिलती है और यह वेटिंग कन्फर्म न होने पर भी इससे यात्रा की जा सकती है और सीट खाली होने पर यह कन्फर्म भी सकती है।
वेटिंग कितनी देर बाद कन्फर्म होती है
ट्रेन के छूटने से 4 घंटे पहले चार्ट बनता है , तभी वेटिंग टिकट कन्फर्म होता है।
ट्रेन में सीट कब तक होती है
अगर किसी कारण वश आपकी ट्रेन छूट जाती है तब आपकी सीट को TTE अगले दो स्टेशन तक किसी को भी नही दे सकता है आप अगले दो स्टेशन आने से पहले ट्रैन को पकड़ सकते है लेकिन दो स्टेशनों के बाद आपकी सीट को TTE RAC वाले व्यक्ति को दे सकता है तब आप कुछ नही कर सकते है।
RAC क्या है?
रेलवे में जब एक ही सीट दो लोगों को दे दी जाती है तब इसे RAC कहते है इस स्तिथि में एक सीट पर दो लोग बैठकर यात्रा कर सकते है।
भारतीय रेलवे में बच्चों के लिए टिकट के क्या नियम है
- भारतीय रेलवे में बच्चों के कुछ खास नियम है
- अगर बच्चे की उम्र 1से 4 वर्ष तक है तब वह बच्चा मुफ्त में यात्रा कर सकता है।
- अगर बच्चा 5 से 11वर्ष के बीच मे है, और आप चाइल्ड बर्थ चुनते है तब आपको पूरा किराया देना पड़ेगा लेकिन अगर चाइल्ड बर्थ नही लेते है तो आधा किराया देना पड़ता है।
- 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूरे टिकट का प्रावधान है।
ट्रेन में यात्री कितना लगेज ले जा सकते है
भारतीय रेलवे में एक व्यक्ति अपने साथ 30 से 70 kg तक का लगेज ले जा सकते है इसके ऊपर लगेज ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना पड़ता है।
कौन-कौन से पदार्थ ट्रेन में नही ले जा सकते है
भारतीय रेलवे में बीड़ी, सिगरेट, शराब, केरोसिन और नशीले तथा अतिज्वालनशील पदार्थ को लेकर रेल में सफर नही किया जा सकता है। ऐसा करने पर यात्री दंड का पात्र होगा।
भारतीय रेलवे में असुविधा होने पर क्या करे
भारतीय रेल में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप तुरंत ई-मदद एप के माध्यम से शिकायत कर सकते है या 139 पर sms कर सकते है।